सामूहिक उत्तरदायित्व
मन्त्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का मुख्य आधार है । इंग्लैण्ड में यह सिद्धान्त एक महत्वपूर्ण रुदि पर आधारित है । भारतीय संविधान ने स्पष्ट उपबन्ध द्वारा इस सिद्धान्त को सुरक्षित किया है । मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है । सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि मन्त्रीगण अपने कार्यों के लिए टीम के रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं ।
मंत्रिगण एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और मंत्रिमंडल के लिए गए निर्णय उसके सदस्यों के संयुक्त निर्णय होते हैं । मंत्रीमंडल की बैठक में मंत्रियों में किसी विषय पर कितना ही मतभेद क्यों न रहा हो , किन्तु एक बार जब निर्णय ले लिया जाता है तब सभी मंत्रियों को उसे स्वीकार करना होगा और विधानमण्डल में या उसके बाहर उसका समर्थन करना होगा । लार्ड सैलिसबरी ने कहा है कि जो भी निर्णय मंत्रिमण्डल में लिया जाता है , सभी मंत्रीगण तो उससे इस्तीफा नहीं देते हैं , पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं और बाद में यह नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ अन्य लोगों के कहने से सहमति दे दी थी , लेकिन वस्तुतः वे उससे सहमत नहीं है ।
यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री या मंत्रिमण्डल की नीतियों से असहमत है तो उसके लिए त्यागपत्र देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है । इस सिद्धान्त के अनुसार मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है । इसका अर्थ यह है कि यदि मंत्रिपरिषद् लोकसभा का विश्वास खो देती है अर्थात् किसी नीति के प्रश्न पर पराजित हो जाती है तो मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है।
और पढ़े-
- आधुनिकीकरण क्या हैं? आधुनिकीकरण का अर्थ एवं परिभाषा
- पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक
- राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा के कौन-कौन से कार्य है?
- सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा के कार्य
- स्वदेशी आन्दोलन के प्रारम्भ का तात्कालिक कारण क्या थ
- धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा क्या है?
- राजनीतिक संस्कृति और संस्कृति का सम्बंध एवं परिभाषा
- उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
- ऑनलाइन शिक्षा Online Education - अर्थ, प्रभाव , लाभ और हानि
- Social Media: सोशल मीडिया के फायदे, नुकसान, लाभ, इफेक्ट, सोशल मीडिया नेटवर्क