सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? - Collective Responsibility

सामूहिक उत्तरदायित्व

मन्त्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का मुख्य आधार है । इंग्लैण्ड में यह सिद्धान्त एक महत्वपूर्ण रुदि पर आधारित है । भारतीय संविधान ने स्पष्ट उपबन्ध द्वारा इस सिद्धान्त को सुरक्षित किया है । मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है । सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि मन्त्रीगण अपने कार्यों के लिए टीम के रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं ।


मंत्रिगण एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और मंत्रिमंडल के लिए गए निर्णय उसके सदस्यों के संयुक्त निर्णय होते हैं । मंत्रीमंडल की बैठक में मंत्रियों में किसी विषय पर कितना ही मतभेद क्यों न रहा हो , किन्तु एक बार जब निर्णय ले लिया जाता है तब सभी मंत्रियों को उसे स्वीकार करना होगा और विधानमण्डल में या उसके बाहर उसका समर्थन करना होगा । लार्ड सैलिसबरी ने कहा है कि जो भी निर्णय मंत्रिमण्डल में लिया जाता है , सभी मंत्रीगण तो उससे इस्तीफा नहीं देते हैं , पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं और बाद में यह नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ अन्य लोगों के कहने से सहमति दे दी थी , लेकिन वस्तुतः वे उससे सहमत नहीं है ।


यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री या मंत्रिमण्डल की नीतियों से असहमत है तो उसके लिए त्यागपत्र देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है । इस सिद्धान्त के अनुसार मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है । इसका अर्थ यह है कि यदि मंत्रिपरिषद् लोकसभा का विश्वास खो देती है अर्थात् किसी नीति के प्रश्न पर पराजित हो जाती है तो मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है।


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