अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का संगठन - Organization of the House of Representatives in America

अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का संगठन | Organization of the House of Representatives in America

अमेरिका विधायिका अर्थात् कांग्रेस के निम्न और प्रथम सदन का नाम प्रतिनिधि सभा है । लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सदन जनता का प्रतिनिधि करता है। उसे प्रथम, निम्न और लोकप्रिय कहा जाता है, न कि उसे जिसका पहले उल्लेख हो। जनता के प्रतिनिधित्व का अर्थ केवल जनता द्वारा निर्वाचन ही नहीं है ।


यदि ऐसा मान लिया जाय तो सीनेट को भी प्रथम और निम्न ही कहना चाहिए क्योंकि उसका निर्वाचन भी प्रत्यक्षतः जनता ही करती है परंतु ऐसा नहीं है । वह अमेरिकी कांग्रेस का उच्च और द्वितीय सदन है क्योंकि वह जनता का नहीं बल्कि राज्यों ( संघीय इकाइयों ) का प्रतिनिधित्व करता है । जनता के प्रतिनिधित्व का सीधा अर्थ है एक निर्धारित जनसंख्या के आधार पर निर्धारित क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व ।


अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का संगठन के प्रकार

( क ) सदस्य संख्या -

संविधान में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कोई संख्या निर्धारित नहीं की जाती है । इस सम्बन्ध में वह मौन है परंतु अनुच्छेद 1 के खण्ड 2 में व्यवस्था है कि प्रत्येक 30 हजार पर एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं होगा । 


( ख ) निर्वाचन -

प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होने के कारण हर दो वर्ष बाद इस सदन का निर्वाचन होता है । अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 के उपखण्ड 4 में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के निर्वाचन की विधि का उल्लेख किया है। 


( ग ) योग्यता -

मतदाताओं की उम्र से कम 21 वर्ष होनी चाहिए । जहां तक प्रतिनिधि सभा की सदस्यता के लिए योग्यता का प्रश्न है वे तीन हैं- 

( 1 ) उसको अर्थात् सदस्य की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। 

( 2 ) उसे कम से कम सात वर्ष से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। 

( 3 ) जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहा हो , उसका उसे निवासी होना चाहिए । इतना ही नहीं उसे उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी होना चाहिए जिससे वह चुनाव लड़ रहा हो । क्षेत्रीय नियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है । 


( घ ) निर्योग्यताएँ -

प्रतिनिधि सभा की सदस्यता से सम्बन्धित योग्यताओं के साथ - साथ कुछ भी निर्योग्यताएँ भी हैं । उसके आधार पर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाता है । वे इस प्रकार हैं- 

( 1 ) यदि कोई व्यक्ति संघीय सरकार के किसी सेवा में है तो वह प्रत्याशी नहीं हो सकता है । यदि वह चुनाव लड़ना चाहता है , तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा । 

( 2 ) प्रतिनिधि सभा का सदस्य रहते हुए कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक अर्थात् सरकारी पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है । 


( ङ ) कार्यकाल तथा वेतन भत्ते आदि -

प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल दो वर्ष है । अस्थायी सदन होने के कारण दे वर्ष बाद पूरा संदन का एक साथ भंग हो जाना तथा उसके सभी नये सदस्यों का एक साथ निर्वाचन होता है । अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार के कारण वह सदन दो वर्ष के पूर्व भंग नहीं हो सकता हैं । 


( च ) पदाधिकारी -

अध्यक्ष इसका मुख्य पदाधिकारी होता है । इसके अतिरिक्त , सचिव , सर्वेन्ट ऐट आर्म्स तथा क्लर्क आदि भी उसकी सहायता के लिए होते हैं । संविधान उसके अधिकार और कर्त्तव्य के बारे में मौन है । अनुच्छेद 1 के उपखण्ड 2 में केवल इतना कहा गया है कि प्रतिनिधिगण अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे ।

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